अलीराजपुर । संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी महिला बाल विकास अधिकारी सुश्री प्रियांशी भंवर ने बताया कि कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर के निर्देशानुसार शौर्यादल सदस्यों की जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन जनसुनवाई कक्ष में किया गया। जिसमें प्रत्येक परियोजना से 10-10 शौर्यादल सदस्यों को आमंत्रित किया गया। शौर्यादल सदस्यों को उनके ग्राम स्तर पर कार्य (जैसे बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चों के हित में किये जाने वाले कार्य, बाल विवाह, चाईल्ड हेल्प लाईन 1098, महिला हेल्प लाईन 181, वन स्टॉप सेन्टर, POCSO Act., पोषण आहार, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ आदि) शासन की योजनाओं से अवगत कराया गया। बाल विवाह अंतर्गत जिसमें लडकी आयु 18 साल से कम या लडके की आयु 21 साल से हो कम न हो। बाल विवाह संज्ञेय गैर जमानती अपराध है इसे रोकना हम सबकी जिम्मेदारी, इस अपराध के लिए 02 साल तक की कडी कैद या 1 लाख रु. तक का जुर्माना हो सकता है।