अलीराजपुर। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. अभय अरविंद बेडेकर ने विधानसभा निर्वाचन 2023 की गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से संपन्न कराए जाने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति बनाए रखने हेतु शस्त्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए व प्रचलित शस्त्र अनुज्ञप्तियों को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने तक अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग व उपयोग नहीं करेगा। समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी आदेश जारी होने के 03 दिवस में अपने-अपने शस्त्र सम्बन्धित पुलिस थाने के थाना प्रभारी के पास जमा कराएगें। थाने में शस्त्र जमा करने की स्थिति में संबंधित थाना प्रभारी शस्त्र अनुज्ञप्ति धारी को शस्त्र जमा करने की पावती प्रदान करेंगे। अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करने की स्थिति में डीलर द्वारा शस्त्र जमाकर्ता को शस्त्र जमा करने की रसीद प्रदान की जाएगी, जिसकी छायाप्रति शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संबंधित थाने में शस्त्र जमा करने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की जावेगी। सभी अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र डीलर शस्त्र जमा करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की सूची संबंधित थाने एवं इस कार्यालय की शस्त्र शाखा में 07 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। निर्वाचन अवधि में अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र विक्रेता किसी को भी अस्त्र-शस्त्र एवं कारतूस का क्रय-विक्रय नहीं करेंगे तथा यह आदेश जारी होने के दिनांक के अंतिम स्टॉक की जानकारी संबंधित पुलिस थाने एवं इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी नगर पुलिस अधीक्षक अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र डीलर्स का प्रति सप्ताह में संयुक्त भौतिक सत्यापन करेंगे। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जमा शस्त्र सुरक्षित स्थिति में रखने का दायित्व संबंधित जमाकर्ता का होगा। कानून व्यवस्था के संधारण,निर्वाचन एवं सुरक्षा प्रक्रिया में संलग्न कर्मचारियों जैसे आर्मी-बीएसएफ-एसएएफ-पुलिस-होमगार्ड-केन्द्रीय एवं राज्य के सशस्त्र बल,मान्यता प्राप्त विलय संस्था एवं बैंकों की सुरक्षा में संलग्न लायसेंसधारियों, चुनाव कार्य में संलग्न कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक सेवा के अधिकारीगण इस आदेश से मुक्त रहेंगे। पुलिस अधीक्षक जिला अलीराजपुर के प्रमाणीकरण उपरान्त नेशनल रायफल एसोसिएशन के सदस्यों एवं पब्लिक सेक्टर यूनिट में सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षाकर्मी व सुरक्षा प्राप्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आवश्यक छूट प्रदान की जा सकेगी।

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