अलीराजपुर । कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर ने बताया कि जिले की कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुश्री सुनिता मसराम, के द्वारा स्वसहायता समूह को शासकीय उचित मूल्य दुकान आंवटन एवं अन्य विभागीय कार्य हेतु राशि की मांग की जाना लगातार शिकायते प्राप्त हो रही थी। सुश्री सुनिता मसराम, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पर अधिरोपित आरोप गंभीर प्रवृति के होना प्रतीत होता है। इनका उक्त कृत्य म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1) (2) तथा (3) अंतर्गत निहित है। सुश्री सुनिता मसराम, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के द्वारा गंभीर लापरवाही बरतने के कारण म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (क) अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर मुख्यालय नियत किया जाता है। इन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।