अलीराजपुर । कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत जन सामान्य के हित एवं लोकशांति को बनाये रखने के लिए जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश, चित्रों, वीडियो, ऑडियों, मैसेज पोस्ट नहीं करेगा , किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक द्वेषपूर्ण अथवा धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले संदेश एवं चित्र ऑडियो, वीडियों प्रसारित नहीं करेगा , ऐसे चित्र, ऑडियो, वीडियो, कमेंट्स आदि पर प्रतिबंध हो, जो आंतकवाद , जातिवाद, साम्प्रदायिकता ,जाति विशेष के विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणी करना , किसी भी जुलूस आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का उपयोग एवं प्रदर्शन एवं साथ लेकर चलना पूर्णतः आदि को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए गए । यह आदेश 14 अक्टूबर 2024 से 14 दिसंबर 2024 तक जिले में प्रभावशील रहेगा । उक्त आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अभियोजित की जाएगी ।