रिपोर्टर: सोनू सालवी

अलीराजपुर ।। पुलिस अधीक्षक राजेश व्‍यास के द्वारा बताया गया कि अलीराजपुर पुलिस को थाना बखतगढ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम आमला कतार फलिया क्षेत्र में बडे स्तर पर अवैधरूप से गांजे की खेती किये जानें की सूचना प्राप्त हुई। गोपनीय सूचना पर उक्त गांजे की खेती के संबंध में तस्दीक कराई गई, तस्दीक उपरांत पाया गया कि ग्राम आमला कातर फलिया मे गांजे की खेती अन्य फसलों के साथ मिश्रित कर खेत में लगाया जाना पाया गया। प्राप्त सूचना की पुष्टी होने पर अवैध गांजे की खेती मे संलिप्त आरोपियों की धरपकड हेतु कार्ययोजना तैयार की गई। उक्त घटनास्थल पर कार्यवाही पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर राजेश व्‍यास के निर्देशन मे थाना प्रभारी बखतगढ निरीक्षक आशा बामनिया व उनके अधीनस्‍थ टीम के द्वारा पूर्व तैयारी की कार्ययोजना के तहत दिनांक 27.10.2024 को ग्राम आमला मे मुखबीर द्वारा बताये स्‍थान संदेही नन्‍दु अवासिया पिता इरछु के खेत पर दबिश दी गई, जहां पर आरोपी के द्वारा वृहद स्तर पर गांजे की खेती अन्य फसलों कपास व तुअर के पौधों के साथ मिश्रित कर खेत में बोई हुई थी। उक्त गांजे की फसल को पुलिस टीम के द्वारा खेत में से गांजे के 210 हरे पौधे, जिनका वजन 94.570किग्रा व किमती 6,61,990/रूपये के उखाड कर एकत्रित कर जप्त किये गये तथा दूसरी पुलिस टीम के द्वारा आरोपी की धरपकड हेतु उसके घर पर दबिश दी गई, जो उसके घर पर होना नहीं पाया गया। उक्‍त घटना पर आरोपी नन्‍दु अवासिया पिता इरछु, निवासी ग्राम आमला कातर फलिया के विरूद्ध अपराध क्रमांक 173/2024, धारा स्‍वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 08 एवं 20 के तहत दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया। उपरोक्‍त कार्यवाही मे थाना प्रभारी बखतगढ निरीक्षक आशा बामनिया, सउनि मजहर खान, सउनि नानराम पटेल, प्रआर उंदलिया, आर महेश, आर दिनेश, सैनिक अनिल, प्रआर मनोज एवं आर रिवेल का सराहनिय योगदान रहा है।

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