अलीराजपुर । लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर ने समय सीमा में सेवा प्रदान न करने पर पेनल्टी लगाई । उन्होंने मुख्य नगरपालिका अधिकारी कमल मुझाल्दा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी संतोष राठोड़, मुख्य नगरपालिका अधिकारी सुशिल ठाकुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद गोपाल सरन प्रजापति ,वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संदीप रावत , विकासखंड शिक्षा अधिकारी व्यंकटेश मुर्ति ,विकासखंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार कोरी आदि अधिकारियों पर अर्थदंड लगाया गया । कलेक्टर डॉ बेडेकर ने बताया कि इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को बिना ऑफिस के चक्कर लगाए, तय समय में सेवा उपलब्ध कराना है। मध्य में शासन की सुशासन की परिकल्पना इसके बिना पूर्ण नहीं हो सकती। आगे भी सेवाएं प्रदान करने में देरी होने पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।