अलीराजपुर। कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर द्वारा बताया गया कि प्रेस महापंजीयक भारत सरकार के अनुसार समाचार पत्र / पत्रिकाओं के पंजीयन के लिए पुराना पीआरपी अधिनियम 1867 के स्थान पर पीआरपी अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया गया है । इस अधिनियम के माध्यम से समाचार पत्र पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन मोड [email protected] के माध्यम से ऑनलाइन कराना अनिवार्य किया गया है ।