झाबुआ । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला झाबुआ के पत्रानुसार जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने को दृष्टिगत रखते हुए विधानसभा आम निर्वाचन 2023 को निष्पक्ष एवं भयमुक्त कराने के लिए क्षेत्रान्तर्गत शासकीय भूमि, लोक परिसर पर विज्ञापन, होर्डिंग्स या बैनर लगाए जाने की जगह का निर्धारण किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत झाबुआ, राणापुर, थांदला, रामा, मेघनगर एवं पेटलावद तथा मुख्य नगर पालिका या नगर परिषद अधिकारी झाबुआ, मेघनगर, थांदला, राणापुर, पेटलावद को निर्देश दिए कि निर्वाचन के दौरान किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी को प्रचार हेतु एक निश्चित स्थान पर केवल एक सप्ताह के लिए अनुमति दी जाएगी। यदि अन्य व्यक्ति द्वारा उस स्थान की अनुमति नहीं दी गई है तो आगामी एक सप्ताह के लिए संबंधित राजनैतिक दल, अभ्यर्थी का नवीनीकरण किया जा सकता है। जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी. से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थान का आरक्षण किसी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी द्वारा 48 घंटे के भीतर ही किया जा सकेगा। स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित दर अनुसार शुल्क संबंधित से लिया जाएगा। निर्वाचन के विज्ञापनों हेतु दी गई अनुमति को निर्वाचन समाप्ति के 48 घंटे पूर्व निरस्त किया जाना सुनिश्चित करें। आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें। समस्त राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों को होर्डिंग्स लगाने का समान अवसर दिया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन स्थानों पर होर्डिंग्स की अनुमति दी जाए, उससे यातायात प्रभावित न हो तथा आम जनता को कोई असुविधा न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए।